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Rajasthan SI Recruitment exam controversy : sarkar pariksha रद्द नहीं करेगी, किरोड़ी बोले भर्ती रद्द नहीं करने के निर्णय मुखिया का

RNE Network, Jaipur.

राजस्थान में विवादित और बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार ने अपना जवाब कोर्ट में पेश कर दिया। जिस भर्ती में एसओजी करीब 50 ट्रेनी एसआई को अरेस्ट कर चुकी है उसमें सरकार ने कोर्ट को कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी हैा है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की तारीख दी है। सरकार के जवाब पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा कि इस बार में सरकार के मुखिया पूछो। कमेटी के निर्णय को नकारने का अधिकार तो केवल मुख्यमंत्री को ही है।

दरअसल कोर्ट में सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने जवाब पेश किया है। जवाब में कहा, हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी किया। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी हैा है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है।

यह बोले किरोड़ीलाल मीणा :

गुरुवार को हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि- सरकार ने जो कैबिनेट सब-कमेटी बनाई, उसने भी रिकमंड कर दिया था। उसे नकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। उन्होंने नकार दिया। क्योंकि मामला कोर्ट में है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। सरकार के जो मुखिया है आप उनसे पूछो।

भर्ती रद्द करने को लेकर एसओजी ने कहा दिया, पुलिस मुखिया ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया। अब राइडर किसका है, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। जनभावना भी अधिकतर लोगों की यही है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। जो आदमी फर्जी भर्ती हुआ है, वह क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा।